प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट-रोग, सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियों में होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा सुविधा दी जाती है। खरीफ फसलों के लिए किसान को केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं, जिससे बीमा किसानों के लिए सस्ता और सुलभ बनता है।
इसके अंतर्गत ऋणी एवं अल्प-ऋणी दोनों प्रकार के किसान आते हैं। यह योजना फसल बोने से पूर्व होने वाले नुकसान से लेकर फसल के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान और कटाई के बाद तक के नुकसान को कवर करती है। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर होने वाली ओलावृष्टि या जलभराव जैसी आपदाओं के नुकसान का भी मुआवज़ा दिया जाता है।
इस योजना में एक खास बात यह है कि इसमें तकनीक का व्यापक उपयोग होता है. फसल नुकसान के आकलन के लिए **सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, मोबाइल ऐप